सात वर्ष सलाखों के पीछे रहेंगे, आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटा

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को सात साल की सजा साथ ही 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया।
लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।
यह मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था जहां उनके प्रमाण पत्र को फर्ज़ी बताया गया था | इसके बाद स्वार विधानसभा सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था